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अमेरिका में विदेशी वीजा धारकों के लिए नए नियम: समय सीमा तय

अमेरिका ने विदेशी छात्रों और विजिटर्स के लिए वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत, F, J और I वीजा धारकों को अब निश्चित समय सीमा के भीतर अमेरिका में रहना होगा। यदि कोई वीजा धारक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहना चाहता है, तो उसे DHS से एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जानें इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
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अमेरिका में विदेशी वीजा धारकों के लिए नए नियम: समय सीमा तय

अमेरिका में वीजा नियमों में बदलाव

वाशिंगटन: अमेरिका ने विदेशी छात्रों (F वीजा), एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा) और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों (I वीजा) के लिए वीजा नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। अब इन वीजा धारकों को अनिश्चितकालीन रहने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर अमेरिका में रहना होगा। यह निर्णय अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी को सख्त करने के उद्देश्य से लिया गया है।


नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई वीजा धारक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना चाहता है, तो उसे DHS से एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) के लिए आवेदन करना होगा। पहले, F, J और I वीजा धारकों को 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' नियम के तहत बिना किसी निश्चित समय सीमा के अमेरिका में रहने की अनुमति थी। DHS का कहना है कि इससे वीजा के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ गई थी, जिससे नियमों का पालन कराना कठिन हो गया था।


प्रमुख प्रस्तावित बदलावों में शामिल हैं:


1. F और J वीजा धारकों को अधिकतम 4 साल के लिए प्रवेश या एक्सटेंशन मिलेगा।


2. F-1 छात्रों के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड 60 दिन से घटाकर 30 दिन किया जाएगा।


3. ग्रेजुएट स्तर के F-1 छात्रों को बीच में प्रोग्राम बदलने की अनुमति नहीं होगी।


4. I वीजा धारकों के लिए अधिकतम 240 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)।


DHS का कहना है कि इन नियमों से वीजा धारकों की गतिविधियों की निगरानी करना आसान होगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे अपने वीजा की शर्तों का पालन कर रहे हैं। इससे इमिग्रेशन सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।


2023 में अमेरिका में 16 लाख से अधिक F-1 छात्र, 5 लाख से ज्यादा J एक्सचेंज विजिटर्स और 32,470 I वीजा धारक आए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना मौजूदा प्रणाली के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था।


DHS ने इस प्रस्ताव पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। इच्छुक लोग Docket No. ICEB-2025-0001 के तहत फेडरल रजिस्टर नोटिस में दी गई समय-सीमा के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो अमेरिका में F, J और I वीजा पर रहने वाले लाखों विदेशी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा।