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अमेरिकी अदालत का निर्णय: ट्रंप के कई वैश्विक टैरिफ अवैध ठहराए गए

अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराया है। इस निर्णय ने ट्रंप के आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं और इससे वैश्विक व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि यह फैसला 14 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा, जिससे प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। जानें इस फैसले के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
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अमेरिकी अदालत का निर्णय: ट्रंप के कई वैश्विक टैरिफ अवैध ठहराए गए

14 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा फैसला: अदालत

American Court Trump Tariff, वाशिंगटन: अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत कई देशों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) को अवैध करार दिया है। एक यूएस अपील कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ गैर-कानूनी हैं, जिससे एक संभावित कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है जो उनकी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रंप का यह निर्णय दुनिया के अधिकांश देशों पर लागू पारस्परिक टैरिफ के साथ-साथ चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए अन्य टैरिफ को भी प्रभावित करता है।


7-4 के बहुमत से सुनाया फैसला

अमेरिकी अपील कोर्ट ने 7-4 के बहुमत से दिए गए निर्णय में राष्ट्रपति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इन टैरिफ को आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत अनुमति दी गई थी। अदालत ने इन्हें कानून के विपरीत मानते हुए अमान्य करार दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यह निर्णय 14 अक्टूबर तक लागू नहीं होगा, ताकि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से मामले पर विचार करने का समय मिल सके।


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