अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया

ट्रंप को अदालत से बड़ा झटका
ट्रंप टैरिफ का नया अपडेट: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश की अदालतों से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। एक संघीय अपील अदालत ने उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए अधिकांश टैरिफ कानून के अनुरूप नहीं हैं। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि उनके पास देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का दायित्व है।
शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग
अदालत ने ट्रंप को सलाह दी है कि उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए। यह न्यायसंगत और तर्कसंगत होगा। राष्ट्रपति ने व्यापार घाटे का हवाला देते हुए टैरिफ लगाए हैं, जिसके कारण कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका पर भी टैक्स लग सकते हैं, जिसका असर अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों पर पड़ेगा। यदि टैरिफ टैक्स जारी रहे, तो यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।