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अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में एक बड़ा झटका लगा है, जब अमेरिकी अपील कोर्ट ने उनके टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। यह निर्णय नील कत्याल की अपील पर आधारित है, जो भारतीय मूल के वकील हैं। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की कहानी और नील कत्याल की भूमिका।
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अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया

ट्रंप को टैरिफ पर बड़ा झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। अमेरिका की अपील कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है। यह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद अमेरिका की सर्वोच्च न्यायिक संस्था मानी जाती है। यह निर्णय अमेरिका के प्रधान उप सॉलिसिटर जनरल नील कत्याल की अपील के आधार पर लिया गया। नील कत्याल का जन्म शिकागो, इलिनोइस में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं।