अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए EAD नियमों में बदलाव किया
EAD के स्वचालित विस्तार की समाप्ति
नई दिल्ली: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) के स्वचालित विस्तार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इस निर्णय का प्रभाव हजारों विदेशी कर्मचारियों, विशेषकर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका की प्रवासी कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
नए नियमों का विवरण
विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि “जो विदेशी 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद अपने EAD के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब स्वचालित विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा।” हालांकि, 30 अक्टूबर से पहले स्वचालित विस्तार प्राप्त करने वाले आवेदकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। विभाग ने बताया कि नए प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है, जिसके लिए जांच और सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।
बाइडेन प्रशासन की नीति में बदलाव
बाइडेन प्रशासन की नीति को पलटा गया: यह कदम बाइडेन प्रशासन की उस नीति को समाप्त करता है, जिसके तहत प्रवासी श्रमिकों को उनके वर्क परमिट समाप्त होने के बाद भी 540 दिनों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलती थी, बशर्ते कि—
- नवीनीकरण का आवेदन समय पर दायर किया गया हो,
- आवेदक की EAD श्रेणी स्वचालित नवीनीकरण के लिए पात्र हो, और
- उसकी वर्तमान EAD श्रेणी “रसीद सूचना” में सूचीबद्ध पात्रता वर्ग से मेल खाती हो।
पृष्ठभूमि जांच पर जोर
DHS ने स्पष्ट किया है कि कुछ सीमित अपवाद इस नियम में शामिल रहेंगे, जैसे कि टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) से जुड़े रोजगार दस्तावेज, जिनकी अवधि कानून या संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से बढ़ाई गई हो।
बैकग्राउंड जांच पर होगा अधिक जोर: नए नियम के तहत प्रवासी कामगारों की पृष्ठभूमि की जांच और निगरानी को और अधिक बार किया जाएगा। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इससे धोखाधड़ी रोकने और संभावित सुरक्षा खतरों वाले मामलों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
विभाग ने कहा, “कोई विदेशी जितनी देर EAD नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में लगाता है, उतनी अधिक संभावना होती है कि उसके रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेजों में अस्थायी अंतराल आ जाए।”
