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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए टैरिफ की तैयारी, भारत पर असर संभव

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद, अमेरिका कुछ नए उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। इनमें बड़ी बैटरियां, कास्ट आयरन और औद्योगिक रसायन शामिल हैं। यदि ये टैरिफ लागू होते हैं, तो इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, खासकर धातुओं और रसायनों के निर्यात पर। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत लिया जा रहा है। जानें इस फैसले का वैश्विक व्यापार पर क्या असर हो सकता है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए टैरिफ की तैयारी, भारत पर असर संभव

अमेरिका के नए टैरिफ की संभावनाएं

वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद, अमेरिका कुछ नए उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। इनमें बड़ी बैटरियां, कास्ट आयरन, प्लास्टिक पाइप, औद्योगिक रसायन, पावर ग्रिड और टेलीकॉम उपकरण शामिल हो सकते हैं।


यदि अमेरिका नए 'राष्ट्रीय सुरक्षा' टैरिफ लागू करता है, तो इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, विशेषकर धातुओं, रसायनों और औद्योगिक पुर्जों के निर्यात पर, क्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं।


वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये टैरिफ 1962 के व्यापार कानून के सेक्शन 232 के तहत लगाए जा सकते हैं। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के नाम पर आयात पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है।


फाइनेंशियल डेली ने बताया कि ये नए टैरिफ 15 प्रतिशत के वैश्विक टैरिफ से अलग होंगे, जिसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पांच महीने तक लागू रखने का प्रस्ताव दिया था।


सेक्शन 232 का उपयोग पहले स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, कार और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ लगाने के लिए किया जा चुका है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नई जांच कब शुरू होगी और टैरिफ कब लागू होंगे।


सेक्शन 232 के तहत लंबी जांच की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार टैरिफ लागू होने के बाद, शुल्क को एकतरफा बदला जा सकता है।


व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, 'अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।'


हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अधिकांश टैरिफ को 6-3 से समाप्त करने का निर्णय सुनाया। मीडिया के अनुसार, इस फैसले में सेक्शन 232 टैरिफ पर चर्चा नहीं की गई है।


ट्रंप प्रशासन के तहत व्यापार नीति पर अमेरिकी अदालत और व्यापारिक साझेदार बार-बार जांच कर रहे हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर पहले के टैरिफ ने भारत सहित कई देशों से प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू कर दी थी।