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अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ याचिका दायर की

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जबकि ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले में जांच कर रहे हैं। केजरीवाल को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें नियमित जमानत मिल गई। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है।
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अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ याचिका दायर की

अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई

अरविंद केजरीवाल समाचार: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के 17 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है, हालांकि उनकी याचिका को दो समनों के खिलाफ खारिज कर दिया गया था।

ये समन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायतों के आधार पर जारी किए गए थे। ईडी ने बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के कथित रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायत की थी। ये समन उस जांच के दौरान जारी किए गए थे, जो अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है।

इससे पहले, 4 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य से जवाब मांगा था। सीबीआई की याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एजेंसी को कुछ असत्यापित दस्तावेजों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।


सीबीआई की जांच

कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई

सीबीआई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है, जबकि ईडी इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। दिल्ली में यह आबकारी नीति नवंबर 2021 में लागू की गई थी।

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जमानत की जानकारी

13 सितंबर 2024 को मिली नियमित जमानत

यह ध्यान देने योग्य है कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी, जिससे वे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम राहत मिली थी।

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