अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा समन, कांग्रेस ने दायर किया 2 करोड़ का मानहानि केस
अर्नब गोस्वामी की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं
नई दिल्ली: वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो अपने बेबाक सवालों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण मानहानि मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को गोस्वामी को तलब किया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें समन भेजने का आदेश दिया है, जिससे मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
टीवी शो के दौरान विवादित बयान पर मानहानि का केस
यह विवाद अर्नब गोस्वामी के एक टीवी शो में दिए गए उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में एक दफ्तर है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया और गोस्वामी के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने जारी किया समन
हाल ही में बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया, लेकिन प्रतिवादी को समन जारी करने का निर्णय लिया। जस्टिस ने कहा कि यह प्रसारण मई 2025 में हुआ था, इसलिए समन जारी किया जाएगा। कांग्रेस के वकील ने तर्क दिया कि यह आपत्तिजनक सामग्री अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। जज ने सभी माध्यमों से समन और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई मई में होगी।
