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असम में ड्रग तस्करी के मामले में तीन लोगों को 20 साल की सजा

असम के कार्बी आंगलोंग जिले की अदालत ने ड्रग तस्करी के मामले में तीन व्यक्तियों को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने नशीली दवाओं के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए पुनर्वास केंद्र की स्थापना का आग्रह किया। इस मामले में आरोपियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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असम में ड्रग तस्करी के मामले में तीन लोगों को 20 साल की सजा

असम की अदालत का ऐतिहासिक फैसला


असम के कार्बी आंगलोंग जिले की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तीन व्यक्तियों को ड्रग तस्करी के आरोप में 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद से अपील की है कि वे एक ड्रग पुनर्वास केंद्र स्थापित करें।


जुर्माना और सजा का विवरण

न्यायाधीश डी के डेका ने 10 करोड़ रुपये की नशीली दवाओं की जब्ती के तीन साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई। इन तीनों को अगस्त 2022 में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने राजेश लखेंद्री, कुमार गजीमेर और तंगानबो मरियनमई पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


अवैध नशीले पदार्थों की भारी मात्रा

इन तीनों आरोपियों को हेरोइन और मॉर्फीन जैसी अवैध नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने जिले में नशीली दवाओं के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद से डिफू में एक नशीली दवा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया।