आजम खान और बेटे की सजा में वृद्धि, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
रामपुर में आजम खान की कानूनी परेशानियाँ बढ़ी
रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए आजम खान की सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। इसके साथ ही, उन पर लगे 50 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन उन पर लगे जुर्माने को चार लाख रुपये कर दिया गया है।
इस मामले में पिछले साल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग की थी। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
हेट स्पीच मामले में भी सजा
आजम खान को लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के पूर्व डीएम पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए भी दो साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने डीएम को 'तनखैया' कहकर जूते साफ कराने की बात कही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में उन्हें 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
