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आजम खान की 23 महीने बाद जेल से रिहाई, 72 मामलों में मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से रिहा होने जा रहे हैं। 23 महीने की कैद के बाद, उन्हें सभी 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। पहले उन्हें 53 मामलों में जमानत मिली थी, और अब MP-MLA सेशन कोर्ट ने 19 अन्य मामलों में भी जमानत दी है। आजम खान की रिहाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वे 9 अक्टूबर को बसपा में शामिल हो सकते हैं।
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आजम खान की 23 महीने बाद जेल से रिहाई, 72 मामलों में मिली जमानत

आजम खान की रिहाई का ऐलान

Azam Khan Sitapur Jail: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से रिहा होने जा रहे हैं। 23 महीने की कैद के बाद, उन्हें सभी 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। जेल प्रशासन को उनकी रिहाई के लिए आवश्यक आदेश प्राप्त हो चुके हैं, और वे किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। पहले उन्हें क्वालिटी बार मामले सहित 53 मामलों में जमानत मिली थी, और अब MP-MLA सेशन कोर्ट ने 19 अन्य मामलों में भी जमानत दी है।


10 साल की सजा और जमानत की प्रक्रिया

10 साल की सजा का सामना


आजम खान को डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की। हाई कोर्ट के आदेश और 19 मामलों में मिली जमानत के दस्तावेज उन्होंने MP-MLA सेशन कोर्ट में पेश किए, जिसके बाद जमानत की वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए गए। वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद, कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आजम खान जेल से बाहर आकर 9 अक्टूबर को बसपा में शामिल हो सकते हैं।