आजम खान की रिहाई में देरी, हाईकोर्ट से मिली जमानत के बावजूद अटकी प्रक्रिया

सीतापुर में आजम खान की रिहाई का मामला
सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद शुक्रवार को रिहा नहीं किया जा सका। दिनभर उनकी रिहाई की उम्मीदें जताई जाती रहीं, लेकिन बाद में एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया जिसने उनकी रिहाई को रोक दिया।
जानकारी के अनुसार, आजम खान की जमानत अर्जी रामपुर के एक विवादास्पद क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में गुरुवार को मंजूर की गई थी। उन पर यह मामला 2021 में राजस्व निरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया था। इसके बाद, रामपुर में एक शत्रु संपत्ति के मामले में जांच के दौरान धाराओं को बढ़ा दिया गया। अब उन्हें इस मामले में भी जमानत लेनी होगी, जिससे उनकी रिहाई फिर से टल गई है। इस मामले में 20 सितंबर को आजम खान को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना है।
जेल अधीक्षक की जानकारी
जेल अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि कोर्ट से रिहाई से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, उन्हें आजम खान की बढ़ी हुई धाराओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।