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आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली बरी, कोर्ट ने साक्ष्य की कमी पर दिया फैसला

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। साक्ष्य की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब उन पर आरोप लगाया गया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के बारे में।
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आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली बरी, कोर्ट ने साक्ष्य की कमी पर दिया फैसला

आजम खान का भड़काऊ भाषण मामला

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सिविल लाइंस थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह फैसला मंगलवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्य की कमी के कारण दिया गया।

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था, जब तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया था। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था।

मंगलवार को आजम खान ने कोर्ट में पेश होकर मामले की सुनवाई में भाग लिया। सुनवाई के बाद, एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के शोभित बंसल ने साक्ष्य की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया।