आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से रिहाई की उम्मीद

आजम खान की जमानत मंजूर
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत को मंजूरी दे दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ द्वारा की गई थी। जमानत याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे।
क्वालिटी बार पर कब्जे के आरोप में आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 21 अगस्त को उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 21 नवंबर 2019 को बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और जफर अली जाफरी को नामजद किया था।
आजम खान के वकील इमरान उल्ला ने बताया कि जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री की जेल से रिहाई की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आजम को लगभग सभी मामलों में राहत मिल चुकी है और उम्मीद है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं।