आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से रिहाई की उम्मीद

रामपुर में आजम खान को मिली राहत
रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत मिली है। रामपुर के विवादास्पद क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में, उच्च न्यायालय ने जेल में बंद आजम खान की जमानत को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया है।
इस मामले में, रामपुर में क्वालिटी बार पर कब्जे के आरोप में पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 21 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अब, इस मामले में अदालत का निर्णय आ गया है। उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम और जफर अली जाफरी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री के जेल से बाहर आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पूर्व मंत्री को लगभग सभी मामलों में राहत मिल चुकी है, और उम्मीद है कि वह जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं।