आलोक नाथ को हरियाणा मार्केटिंग स्कैम में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

हरियाणा मार्केटिंग स्कैम केस का संक्षिप्त विवरण
हरियाणा मार्केटिंग स्कैम केस: अभिनेता आलोक नाथ, जिन्हें बॉलीवुड में 'संस्कारी बाबूजी' के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने हरियाणा मार्केटिंग स्कैम से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।
मामले का विवरण
यह मामला हरियाणा की एक मल्टी मार्केटिंग कंपनी, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से संबंधित है। इस कंपनी ने 2016 में कई राज्यों में अपनी शाखाएं खोलीं और ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जैसी योजनाओं के माध्यम से आकर्षित किया। कंपनी ने निवेशकों को उनके पैसे की सुरक्षा का आश्वासन दिया था।
निवेशकों से दूरी
शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2023 में अचानक मच्योरिटी अमाउंट मिलना बंद हो गया। इसके बाद धीरे-धीरे निवेशकों से दूरी बना ली गई।
एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक नाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की है।
जांच की प्रक्रिया
अब मामले की आगे की जांच की जाएगी। यदि यह साबित होता है कि आलोक नाथ केवल प्रचार में शामिल थे और धोखाधड़ी से अनजान थे, तो उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन अगर जांच में उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं, तो वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।