इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत मिलने की उम्मीद
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 11 जून को जमानत मिलने की उम्मीद है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में उनकी और उनकी पत्नी की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। खान, जो अगस्त 2023 से जेल में हैं, पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय खजाने के लिए अभिप्रेत धन को गलत तरीके से समायोजित किया। गौहर अली खान ने कहा कि खान को बिना आरोप के हिरासत में रखा गया है और उन्होंने रिहाई के लिए किसी सौदे से इनकार किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
Jun 9, 2025, 11:10 IST
| इमरान खान की जमानत की सुनवाई
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष गौहर अली खान ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 11 जून को जमानत मिलने की संभावना है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड के मामले में दी गई सजा को निलंबित करने की मांग की गई है।इमरान खान, जो अगस्त 2023 से अदियाला जेल में हैं, कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट मामला ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के साथ एक विवादास्पद समझौते पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस करने पर सहमति बनी थी। आरोप है कि खान की सरकार ने इस धन को भूमि अधिग्रहण मामले में रियाज की कंपनी बहरिया टाउन के बकाया देनदारियों के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति दी।
गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान को बिना किसी औपचारिक आरोप के हिरासत में रखा गया है और उन्होंने स्पष्ट किया कि खान की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया जाएगा। उन्होंने 11 जून को इमरान खान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया और आगामी सुनवाई में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई।