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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दी है। वह पिछले तीन वर्षों से कानपुर में आगजनी के मामले में जेल में थे। इरफान सोलंकी चार बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक मामले में सजा के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। उनकी रिहाई तीन दिन में होने की संभावना है। इस मामले में उनके भाई और एक अन्य व्यक्ति की जमानत भी मंजूर की गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को दी जमानत

जमानत का आदेश

कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कानपुर में हुई आगजनी के मामले में आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत प्रदान की है। इरफान सोलंकी पिछले तीन वर्षों से जेल में थे। वह कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक मामले में सात साल की सजा के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। सूत्रों के अनुसार, इरफान की रिहाई तीन दिन में संभव है।