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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी फटकार, सेना पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि भारतीय सेना का अपमान किया जाए। राहुल गांधी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्णय के पीछे की वजह।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी फटकार, सेना पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक बातें की जाएं। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, लेकिन यह भारतीय सेना के लिए अपमानजनक टिप्पणियों को उचित नहीं ठहराता।


मामले का विवरण

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस मामले में लखनऊ की एक अदालत ने समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


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