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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद को संभल हिंसा मामले में दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा मामले में राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति जैन ने चंदौसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। इस घटना के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर सांसद समेत अन्य को समन जारी किया गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद को संभल हिंसा मामले में दी राहत

सपा सांसद को मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा से संबंधित मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति जैन ने चंदौसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है।


संभल हिंसा का मामला


यह मामला 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। इस घटना के बाद चंदौसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी, जिसके आधार पर सपा सांसद समेत अन्य व्यक्तियों को समन जारी किया गया।


गिरफ्तारी वारंट जारी

इस मामले में तीन व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कारी गिरफ्तारी वारंट और 15 अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए थे।