ईडी ने फेयरप्ले मामले में 307 करोड़ की संपत्तियों पर किया स्थायी जब्ती का आदेश

ईडी की कार्रवाई का विवरण
सूचना स्रोत: ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने 19 सितंबर 2025 को फेयरप्ले मामले में चल रही जांच के तहत 307.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर स्थायी जब्ती का आदेश दिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है। जांच में पाया गया है कि फेयरप्ले कंपनी अवैध ब्रॉडकास्टिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी में संलिप्त है।
ईडी ने कंपनी की चल संपत्तियों, जैसे कि बैंक बैलेंस, और अचल संपत्तियों, जिसमें जमीन, विला और फ्लैट शामिल हैं, को जब्त किया है। इनमें दुबई (यूएई) में स्थित कई कंपनियां भी शामिल हैं। ईडी ने स्पष्ट किया कि अस्थायी जब्ती केवल जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध धन के स्रोतों को रोकना और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत फ्रिज करना है।
फेयरप्ले जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पिछले कुछ वर्षों में अवैध सट्टेबाजी और ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से भारी धन संचय कर रहे हैं। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, और यदि कोई अन्य संपत्ति या बैंक बैलेंस संदिग्ध पाए जाते हैं, तो उन्हें भी अस्थायी जब्ती में लिया जाएगा।