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उच्चतम न्यायालय ने यमन में भारतीय नर्स की फांसी रोकने के लिए केंद्र से राजनयिक प्रयासों की मांग की

उच्चतम न्यायालय ने यमन में एक भारतीय नर्स को बचाने के लिए केंद्र सरकार को राजनयिक उपायों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता ने न्यायालय से जल्द से जल्द राजनयिक विकल्पों की खोज करने का अनुरोध किया है। यह मामला 14 जुलाई को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित परिणाम।
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उच्चतम न्यायालय ने यमन में भारतीय नर्स की फांसी रोकने के लिए केंद्र से राजनयिक प्रयासों की मांग की

उच्चतम न्यायालय का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने यमन में एक भारतीय नर्स को बचाने के लिए केंद्र सरकार को राजनयिक उपायों का उपयोग करने का निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। यह नर्स हत्या के आरोप में 16 जुलाई को फांसी की सजा का सामना कर रही है।


अधिवक्ता सुभाष चंद्रन के.आर. ने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले में जल्द से जल्द राजनयिक विकल्पों की खोज की जानी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जे. बागची ने मामले को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।


उन्होंने यह भी बताया कि शरिया कानून के तहत मृतक के परिवार को 'दियात' के माध्यम से क्षमा पर विचार करने का अवसर मिल सकता है।


'दियात' का अर्थ है वह आर्थिक मुआवजा जो दोषी द्वारा पीड़ित परिवार को दिया जाता है।


अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि यदि 'दियात' का भुगतान किया जाता है, तो मृतक का परिवार केरल की नर्स को माफ कर सकता है।


पीठ ने वकील से याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल को देने का निर्देश दिया और उनकी सहायता मांगी।


केरल के पलक्कड़ जिले की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उनकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई।


वह वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद हैं। यह याचिका 'सेव निमिषा प्रिया - इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' नामक संगठन द्वारा दायर की गई है, जो उनकी कानूनी सहायता कर रहा है।


याचिका में एक मीडिया रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि यमन के प्रशासन ने निमिषा प्रिया को फांसी देने की संभावित तारीख 16 जुलाई निर्धारित की है।