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उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण: जानें इसके महत्व

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। यह निर्णय अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सिविल सेवाओं में रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल युवाओं को रोजगार देना है, बल्कि उनके सैन्य योगदान को भी सम्मानित करना है। जानें इस निर्णय के पीछे का महत्व और अग्निवीरों की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी।
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उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण: जानें इसके महत्व

योगी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जो सुबह 11 बजे संपन्न हुई। यह आरक्षण मुख्य रूप से पुलिस विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण श्रेणियों में सीधी भर्ती पर लागू होगा, जिसमें सिविल पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी), घुड़सवार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन जैसी सेवाएं शामिल हैं.


आरक्षण का उद्देश्य और महत्व

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सिविल सेवाओं में रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है। यह कदम न केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं को सेवा के बाद रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके सैन्य योगदान को भी सम्मानित करने का एक बड़ा प्रयास है.


अग्निवीर की परिभाषा

अग्निवीर वे जवान होते हैं जिन्हें अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किया जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू की गई एक अल्पकालिक सैन्य सेवा की पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में युवा, तकनीकी ज्ञान रखने वाले और गतिशील युवाओं को शामिल करना है। इस योजना के तहत 17.5 से 23 वर्ष की आयु के युवा सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुने गए अग्निवीरों को लगभग छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद वे तीन साल और छह महीने तक सक्रिय सेवा में रहते हैं.


चार साल की सेवा के बाद की स्थिति

चार साल की सेवा पूरी करने के बाद, अग्निवीरों में से लगभग 25 प्रतिशत को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सशस्त्र बलों में स्थायी नियुक्ति मिलती है। शेष युवाओं को बिना पेंशन लाभ के सेवा निधि के रूप में लगभग 11 से 12 लाख रुपये की राशि के साथ बाहर कर दिया जाता है.


यूपी सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने का निर्णय उन युवा अग्निवीरों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। यह नीति उनके लिए नई नागरिक भूमिकाओं में मुख्यधारा में शामिल होने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस कदम से प्रदेश में सैन्य सेवा से लौटने वाले युवाओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे सामाजिक-आर्थिक तौर पर सशक्त बनेंगे.


इस फैसले से यह संदेश भी जाता है कि राज्य सरकार अपने युवाओं के भविष्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है, जो अग्निपथ योजना के तहत अपने देश की सेवा कर चुके हैं। ऐसे प्रयास देश के युवा वर्ग को प्रेरित करेंगे और उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। यह पहल न केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के सुधार में भी सहायक होगी, क्योंकि प्रशिक्षित और अनुशासित युवा पुलिस विभाग में शामिल होंगे.