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उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने ठंड के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, परिवहन विभाग ने कोहरे में बसों की गति सीमित करने, अनुभवी चालकों की तैनाती सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। जानें इन दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से और कैसे यह यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
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उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश

यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार की पहल

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ठंड और शरद ऋतु के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सजग है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, परिवहन विभाग ने यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में कोहरे और दृश्यता में कमी के दौरान बसों के संचालन में सावधानी बरतने, रात्रिकालीन सेवाओं को आवश्यकतानुसार सीमित करने और यात्रियों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के निर्देश शामिल हैं।


कोहरे में बसों की गति सीमित

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बसों के सुरक्षित संचालन के लिए विस्तृत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोहरे और दृश्यता में कमी की स्थिति में बसों का संचालन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोहरे में बसों की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक कोहरे की स्थिति में बसों को सुरक्षित स्थान पर रोककर सामान्य दृश्यता होने पर ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। बस अड्डों पर यात्रियों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


अनुभवी चालकों की तैनाती

उन्होंने कहा कि घने कोहरे वाले मार्गों पर रात्रिकालीन सेवाओं को आवश्यकता अनुसार सीमित किया जाए और अनुभवी, दुर्घटना-रहित और अच्छे ईंधन रिकॉर्ड वाले चालकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चालक को रात्रि सेवा पर जाने से पहले कम से कम 8 घंटे का विश्राम प्राप्त हो। 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर वाली रात्रिकालीन सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।


चालकों का अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य

लंबी दूरी और रात्रिकालीन सेवाओं की बसों को मार्ग पर भेजने से पहले 13 बिंदुओं पर आउटशेडिंग जांच और संचालन के दौरान 31 बिंदुओं पर नियमित भौतिक जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निगम और अनुबंधित बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, फॉग लाइट, ऑल वेदर बल्ब, वाइपर और शीशे पूरी तरह से कार्यरत होना अनिवार्य किया गया है। मार्ग पर तैनात इंटरसेप्टर और प्रवर्तन वाहनों द्वारा निरीक्षण के दौरान ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।


यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

परिवहन मंत्री ने चालकों को तीन प्रकार की सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेस-वे पर अचानक ठहराव से बचने, डिवाइडर युक्त सड़कों पर दायीं ओर संचालन और बिना डिवाइडर वाली सड़कों पर बायीं ओर संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी चालकों और परिचालकों को इन दिशा-निर्देशों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि संयमित गति और सतर्कता के साथ बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। योगी सरकार नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।