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उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन, जानें कैसे करें नाम की जांच

उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का अनावरण होने जा रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने की आशंका है। चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाई है, जिससे मतदाता अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। जानें कैसे करें नाम की जांच और फॉर्म भरने की प्रक्रिया। 11 जनवरी को मतदान केंद्र पर जाकर सभी नामों की पुष्टि की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन, जानें कैसे करें नाम की जांच

लखनऊ में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का अनावरण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने की आशंका से सभी पार्टियों में चिंता है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए समय सीमा दो बार बढ़ाई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस अवधि में कितने नाम मतदाता सूची में जोड़े जा पाए हैं। यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वह आपत्ति दर्ज करवा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा सकता है।


मौत, स्थानांतरण और लापता मतदाताओं की जांच

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा ने चुनाव आयोग से दो हफ्ते की मोहलत मांगी थी ताकि जिला स्तर पर मृत, स्थानांतरित या लापता मतदाताओं की फिर से जांच की जा सके। आयोग ने 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की समय सीमा निर्धारित की है। रिणवा के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ मतदाता हो सकते हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया के पहले कुल मतदाताओं की तुलना में 2.89 करोड़ कम हैं।


सुधार के लिए एक महीने का समय

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने या बदलाव के लिए शिकायतें, दावे या आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं।


11 जनवरी को मतदान केंद्र पर जाएं

दावों और आपत्तियों की पूरी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे।


फॉर्म भरने की प्रक्रिया

फॉर्म 6 भरें यदि आप 18 साल की उम्र पूरी कर नए वोटर बनना चाहते हैं।

फॉर्म 7 भरें यदि आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना चाहते हैं या आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं।

फॉर्म 8 भरें यदि आप निवास स्थान बदलने या मौजूदा मतदाता सूची में सुधार करना चाहते हैं।

यदि आप किसी अन्य राज्य से यूपी में आए हैं, तो नाम जोड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध है।


फॉर्म जमा करने का तरीका

फॉर्म ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर सबमिट करें। आप बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।


नाम की जांच कैसे करें

उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन, जानें कैसे करें नाम की जांच

https://voters.eci.gov.in पर जाएं।

राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें।

अपना पूरा नाम और अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें।

अपने जिले का नाम और आयु डालें।

विधानसभा क्षेत्र अंकित करें।

वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें।


क्या पुरानी वोटर लिस्ट में था आपका नाम?

यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वह चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। जिन वोटर्स को अज्ञात या लापता के तौर पर दिखाया गया है, वे अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में शामिल नामों को लेकर आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं।


कौन बन सकता है वोटर?

ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जा सकता है।