उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया गया

अंकिता भंडारी हत्या मामले का फैसला
अंकिता भंडारी : उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले में शामिल तीन आरोपियों को कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी ठहराया है।
इनमें पुलकित आर्य, उसके सहायक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं। इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201 और 354 के तहत दोषी पाया गया है। अब जल्द ही सजा का ऐलान किया जाएगा।
कोर्ट के बाहर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके लिए अन्य जनपदों से भी पुलिस बल बुलाए गए हैं।
इस मामले की सुनवाई 19 मई को समाप्त हुई थी, और कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के लिए 30 मई की तारीख तय की थी। इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी, जिसमें एसआईटी ने 500 पन्नों का आरोपपत्र पेश किया था। कुल 47 गवाहों ने अदालत में अपने बयान दिए।
18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला की शक्ति नहर में फेंका गया था। आर्थिक तंगी के कारण अंकिता ने रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया था, लेकिन नौकरी में उसे 20 दिन भी नहीं हुए थे कि वह लापता हो गई। घटना के बाद अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह ने तीन दिनों तक पौड़ी, मुनिकीरेती और ऋषिकेश में खोजबीन की।
कांडाखाल चौकी में भी उन्हें निराशा हाथ लगी। आरोप है कि पुलिस ने मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। जब मामला बढ़ा, तो 22 सितंबर 2022 को इसे पुलिस को सौंपा गया, जिसके बाद पुलकित आर्य और उसके दो साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।
24 सितंबर 2022 को चीला नदी से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। इस घटना ने उत्तराखंड के लोगों को हिलाकर रख दिया था, और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।