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उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले में रिसॉर्ट मालिक और दो कर्मचारी दोषी ठहराए गए

उत्तराखंड की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों को दोषी ठहराया है। यह मामला 2022 में हुआ था, जब अंकिता की हत्या के बाद उनका शव नहर में फेंका गया था। अदालत ने अंतिम दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे का विवाद।
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उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले में रिसॉर्ट मालिक और दो कर्मचारी दोषी ठहराए गए

अंकिता भंडारी हत्या मामले का फैसला


उत्तराखंड की एक अदालत ने पौड़ी जिले में 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्या मामले में फैसला सुनाया है। ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो सहकर्मियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। अंकिता भंडारी रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं और उनकी हत्या 18 सितंबर, 2022 को की गई थी, जिसके बाद उनका शव नहर में फेंक दिया गया था।


अंतिम दलीलें और विवाद

कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 19 मई को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें सुनीं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अंकिता और पुलकित आर्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता को नहर में धकेल दिया।