उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली तीन दिन की अंतरिम जमानत
उमर खालिद को मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में दी गई है, जिसमें वह पिछले साढ़े पांच साल से जेल में हैं। अदालत ने यह राहत उनकी मां की मेजर सर्जरी के कारण मानवीय आधार पर दी है।
जमानत के साथ अदालत ने कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि खालिद को केवल अपने घर और अस्पताल तक सीमित रहना होगा। उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने या अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति होगी, जिसकी जानकारी जांच एजेंसी को देनी होगी।
इससे पहले, निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि परिवार के अन्य सदस्य उनकी मां की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद, खालिद ने हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तर्क दिया कि मां की गंभीर सर्जरी के समय बेटे का साथ होना आवश्यक है। अदालत ने एक लाख रुपये के जमानती बांड पर एक जून से तीन जून तक अंतरिम राहत मंजूर की है। जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें फिर से तिहाड़ जेल लौटना होगा।
