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एडवांस आयकर भुगतान की अंतिम तिथि: जानें प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी

आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 निर्धारित की है। इस लेख में हम जानेंगे कि कौन लोग एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं, इसका गणित क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है। इसके अलावा, हम टैक्स भुगतान की तिथियों और आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें।
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एडवांस आयकर भुगतान की अंतिम तिथि: जानें प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी

एडवांस आयकर की अंतिम तिथि

एडवांस आयकर की समय सीमा: आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 निर्धारित की है। इस तिथि से पहले उन सभी व्यक्तियों को टैक्स भरना अनिवार्य है, जो एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। एडवांस टैक्स वह राशि है, जो साल के अंत में एक बार में चुकाने के बजाय पहले से चुकाई जाती है। इसे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों पर किस्तों में अदा किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन लोग एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं, इसका गणित क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है।


कौन लोग आते हैं दायरे में?

आइए जानते हैं कि एडवांस टैक्स के दायरे में कौन-कौन शामिल हैं। आयकर नियमों के अनुसार, यदि किसी करदाता की अनुमानित टैक्स लायबिलिटी एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। ICICI बैंक की जानकारी के अनुसार, वेतनभोगी व्यक्ति अपनी नौकरी से होने वाली आय पर एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।


फ्रीलांसर भी विभिन्न आय स्रोतों से होने वाली कमाई पर एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। व्यवसायी अपनी कंपनी के माध्यम से हुई आय पर सेक्शन 44AD के तहत एडवांस टैक्स भर सकते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने किसी वित्तीय वर्ष में व्यवसाय से आय अर्जित की है, उन्हें भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।


टैक्स भुगतान की तिथियाँ

अब जानते हैं कि एडवांस टैक्स का भुगतान कब किया जा सकता है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, 15 जून तक कुल टैक्स का 15% भुगतान करना होगा। 15 सितंबर तक 45% टैक्स, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स चुकाना होगा।


एडवांस टैक्स भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया


  1. इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी भरें।

  2. Menu विकल्प पर क्लिक करें और ई-फाइल चुनें।

  3. ई-पे टैक्स विकल्प का चयन करें और नई पेमेंट विकल्प पर क्लिक करें।

  4. इनकम टैक्स विकल्प पर क्लिक करें और वित्तीय वर्ष चुनें।

  5. एडवांस टैक्स (200) का विकल्प चुनें और Continue पर क्लिक करें।

  6. भुगतान के तरीके का चयन करें और फिर Pay Now पर क्लिक करें।

  7. इस प्रकार आप एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकेंगे और भुगतान की पुष्टि का संदेश प्राप्त होगा।


एडवांस टैक्स का गणित

एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। सामान्यतः टैक्स का भुगतान तब किया जाता है जब आय प्राप्त होती है, लेकिन एडवांस टैक्स के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। टैक्सपेयर्स को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का अनुमान लगाकर उसी के आधार पर टैक्स का भुगतान निर्धारित तिथियों पर करना होता है।


ध्यान रखने योग्य बातें

आयकर कानून की धारा 234B के अनुसार, संबंधित टैक्सपेयर्स को 31 मार्च तक अपने कुल टैक्स का कम से कम 90% एडवांस टैक्स या TDS/TCS के माध्यम से भरना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसे धारा 234B के तहत अनपेड राशि पर 1% की ब्याज दर से ब्याज चुकाना होगा।