एमएस धोनी का 100 करोड़ का मानहानि मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने दी सुनवाई की अनुमति

सुनवाई का आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए धोनी का बयान एक एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। धोनी ने बताया है कि वह 20 अक्टूबर और 10 दिसंबर को जिरह के लिए उपलब्ध रहेंगे.
मामले का विवरण
मामला क्या है?
करीब एक दशक पहले, एमएस धोनी ने कुछ मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अब इस मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। धोनी ने 2014 में दो प्रमुख मीडिया चैनलों के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी विवाद पर एक टीवी बहस के दौरान की गई टिप्पणियों का उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था.
पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि क्या है?
2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की जांच ने टूर्नामेंट पर गहरा असर डाला, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) जैसी टीमों और कई खिलाड़ियों पर प्रभाव पड़ा। जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद, सीएसके और आरआर पर दो साल (2016 और 2017) का प्रतिबंध लगाया गया था.
इस विवाद में कई बड़े नाम शामिल हुए, जैसे कि तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के दामाद और सीएसके के अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन, और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, जिससे आईपीएल की छवि को और नुकसान पहुंचा। राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ी एस. श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अजीत चंदीला भी गिरफ्तार हुए थे.
धोनी पर आरोप
धोनी पर साबित नहीं हुआ कोई आरोप
चेन्नई टीम के कप्तान के रूप में, एमएस धोनी पर इसका प्रभाव स्वाभाविक था। आईपीएल में सबसे अधिक मैच खेलने (278) और सबसे अधिक मैच जीतने (100) का रिकॉर्ड रखने वाले धोनी को दो साल तक चेन्नई की बजाय पुणे की टीम से खेलना पड़ा। हालांकि, धोनी पर व्यक्तिगत रूप से कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। उनका कहना है कि उस समय कई मीडिया संस्थानों ने उन पर टिप्पणी करते हुए अपनी सीमा लांघी.
अब इस मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो धोनी की ओर से गवाह, सबूत और बयान दर्ज करेंगे। अपने हलफनामे में, धोनी ने कहा कि वह अदालत और कमिश्नर के निर्देशों का पालन करेंगे और मुकदमे में देरी नहीं होने की इच्छा व्यक्त की.