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कंगना रनौत ने बठिंडा अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी दी

कंगना रनौत ने बठिंडा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी दी, जहां उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मिली। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की है। शिकायतकर्ता के वकील ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के बारे में।
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कंगना रनौत ने बठिंडा अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी दी

कंगना रनौत की अदालत में पेशी

चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने गुरुवार को माता महिंदर कौर द्वारा दायर मानहानि मामले में बठिंडा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी दी। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दी है।


अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया और निर्देश दिया कि कंगना रनौत हर सुनवाई की तारीख पर वर्चुअली शामिल होंगी। पहले दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले में जिरह की गई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।


शिकायतकर्ता के वकील रघुवीर सिंह बैनीवाल ने बताया कि कंगना की कानूनी टीम ने सुरक्षा कारणों से छूट मांगने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना का पासपोर्ट जमा करने की मांग वाला आवेदन अभी भी अदालत में लंबित है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित की गई है।


आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। उन्होंने तर्क किया कि एक आरोपी को सेलिब्रिटी स्टेटस या राजनीतिक पद की परवाह किए बिना, किसी अन्य आरोपी की तरह माना जाना चाहिए और कहा कि छूट कानून के तहत समान व्यवहार के सिद्धांत को कमजोर नहीं करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सांसद रनौत ने किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद महिला ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था।