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कनाडा की अदालत का विवादास्पद फैसला: कार्यस्थल पर भेजी गई न्यूड तस्वीरें नहीं मानी गईं इंटिमेट

कनाडा की एक सिविल अदालत ने एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पूर्व प्रेमी द्वारा भेजी गई न्यूड तस्वीरों के लिए मुआवजे की मांग की थी। अदालत ने कहा कि तस्वीरें कार्यस्थल पर ली गई थीं और इसलिए इन्हें इंटिमेट नहीं माना जा सकता। इस फैसले ने गोपनीयता और पेशेवर आचरण के बीच की बहस को फिर से जीवित कर दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के तर्क।
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कनाडा की अदालत का विवादास्पद फैसला: कार्यस्थल पर भेजी गई न्यूड तस्वीरें नहीं मानी गईं इंटिमेट

महिला की याचिका खारिज

Ex leaks Womans Nudes: कनाडा की एक सिविल अदालत ने एक विवादास्पद निर्णय में एक महिला की याचिका को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें उसने अपने पूर्व प्रेमी द्वारा उसकी न्यूड तस्वीरें ऑफिस में भेजने पर मुआवजे की मांग की थी। अदालत का कहना है कि चूंकि ये तस्वीरें कार्यस्थल पर और ऑफिस के समय में ली गई थीं, इसलिए यह मामला जनहित से संबंधित है और इसे कानून के तहत गोपनीय नहीं माना जा सकता।


कोर्ट का निर्णय

ब्रिटिश कोलंबिया सिविल रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल ने महिला की 5,000 डॉलर के मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब तस्वीरें ऐसी जगह पर ली गई हों जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देती हैं और सहकर्मियों की पहुंच में हैं, तो उन्हें इंटिमेट नहीं माना जा सकता। शिकायतकर्ता महिला को दस्तावेजों में MR और उसके पूर्व साथी को SS के रूप में संदर्भित किया गया है।


कोर्ट ने क्यों नहीं माना इंटिमेट?

ट्रिब्यूनल की सदस्य मेगन स्टीवर्ट ने अपने निर्णय में कहा, "यदि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर अपनी निजी तस्वीरें लाता है, तो उसे गोपनीयता की वैध उम्मीद नहीं हो सकती... चाहे तस्वीर भेजने वाले के इरादे कुछ भी हों।" MR ने आरोप लगाया कि SS ने ब्रेकअप के बाद प्रतिशोध के तहत तस्वीरें उसके ऑफिस में भेजीं, लेकिन अदालत ने तस्वीरों की प्रकृति और स्थान को देखते हुए इसे निजी मानने से इनकार कर दिया।


पब्लिक इंटरेस्ट में तस्वीरें भेजना माना गया सही

अदालत ने यह भी कहा कि तस्वीरें ऑफिस के फ्रंट काउंटर जैसी जगहों पर ली गई थीं, जो सहकर्मियों और ग्राहकों की पहुंच में आती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ऑफिस प्रबंधन को इस तरह की जानकारी देता है, तो इसे सार्वजनिक हित में सही माना जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भले ही तस्वीरें निजी लगें, लेकिन कार्यस्थल में अनुशासन और नैतिकता के दृष्टिकोण से उन्हें साझा करना गैरकानूनी नहीं है।


काम के समय ली गईं तस्वीरें, निजी गोपनीयता का नहीं बनता दावा

MR ने खुद स्वीकार किया कि तस्वीरें काम के घंटों में और ऑफिस परिसर में ली गई थीं। SS ने इन्हें ऑफिस को भेजते हुए इसे कार्यस्थल में अनुचित व्यवहार बताकर सूचना देने की बात कही। जबकि MR ने दावा किया कि यह केवल ब्रेकअप के प्रतिशोध का मामला था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कार्यस्थल के नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसे रिपोर्ट करना वैध माना जा सकता है।


गोपनीयता बनाम पेशेवर आचरण की बहस

इस निर्णय ने इंटरनेट और आधुनिक कार्यस्थल में गोपनीयता और पेशेवरता की परिभाषा पर नई बहस को जन्म दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया का Intimate Images Protection Act (IIPA) आमतौर पर बिना अनुमति के ऐसी निजी तस्वीरों को साझा करने से रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि जब मामला कार्यस्थल से संबंधित हो, तो गोपनीयता की अपेक्षा सीमित हो जाती है।