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कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर सोने की तस्करी का जुर्माना

कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर सोने की तस्करी के मामले में 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीआरआई ने उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 2,500 पन्नों का नोटिस सौंपा। रान्या को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह 14.8 किलोग्राम सोने के साथ लौट रही थीं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और रान्या की पृष्ठभूमि।
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कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर सोने की तस्करी का जुर्माना

रान्या राव पर जुर्माना और गिरफ्तारी

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कार्रवाई की है। उन पर सोने की तस्करी के आरोप में 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीआरआई के अधिकारियों ने मंगलवार को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रान्या को 2,500 पन्नों का विस्तृत नोटिस सौंपा।


गिरफ्तारी का विवरण

रान्या राव को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ, होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वैलर्स साहिल सकारिया जैन तथा भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।


विस्तृत नोटिस का वितरण

डीआरआई के अधिकारी मंगलवार को बेंगलुरु सेंट्रल जेल पहुंचे और प्रत्येक आरोपी को 250 पृष्ठों का नोटिस सौंपा। एक डीआरआई सूत्र ने बताया कि विस्तृत नोटिस तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, और कुल मिलाकर 11,000 पृष्ठों के दस्तावेज आरोपियों को सौंपे गए।


सोने की बरामदगी

सूत्रों के अनुसार, रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से लौटते समय बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था।


परिवारिक पृष्ठभूमि

रान्या राव, पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। उन्हें इस वर्ष जुलाई में सोने की तस्करी के मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा) के तहत एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी। डीआरआई के सूत्रों ने बताया कि इस मामले को मंगलवार को उच्च न्यायालय में पेश किया गया, जहां इसे 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया।