कर्नाटक में तंबाकू पर सख्त कानून: 21 वर्ष से कम उम्र के लिए बिक्री पर प्रतिबंध

कर्नाटक सरकार का नया तंबाकू कानून
कर्नाटक सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर कड़े नियम लागू किए हैं। अब राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए सिगरेट, हुक्का और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से निषिद्ध है। यह निर्णय राष्ट्रपति द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2024 को स्वीकृति देने के बाद लिया गया। यह विधेयक फरवरी 2024 में कर्नाटक की विधान सभा और विधान परिषद में पारित हुआ था.
तंबाकू उत्पादों की खरीद के लिए नई आयु सीमा
इस नए कानून के तहत तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा.
हुक्का बार पर सख्त सजा
इस कानून के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना भी प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और गुटखा थूकना अवैध माना जाएगा। इसके उल्लंघन पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
हुक्का बार खोलने पर सजा
इस संशोधित अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान राज्य में हुक्का बार को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है। अब कोई भी व्यक्ति रेस्तरां, पब, बार या भोजनालय में हुक्का बार नहीं खोल सकेगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
गुटखा थूकने पर जुर्माना
कर्नाटक सरकार ने इस कानून के माध्यम से युवाओं को तंबाकू की आदत से बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों को देखते हुए यह कदम अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। यह कानून 2003 के केंद्र सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कर बनाया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया है.
तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास
इस कानून का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करना और युवाओं को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, कर्नाटक ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में एक प्रभावी कानून लागू कर समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है.