कर्नाटक में सिनेमा टिकट मूल्य पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

कर्नाटक सिनेमा नियम 2025
कर्नाटक सिनेमा नियम 2025: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें मल्टीप्लेक्स और पारंपरिक सिनेमाघरों में टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 निर्धारित की गई थी। इस निर्णय के बाद, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टिकट मूल्य फिलहाल लागू नहीं होगा। न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने राज्य में टिकट मूल्य सीमा लागू करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रवि वी. होसमानी की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा जारी किया गया।
याचिकाएं और बहस
न्यायालय में दायर याचिकाएं और बहस
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य संबंधित पक्षों ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने बिना किसी उद्योग से परामर्श किए 2025 में संशोधित कर्नाटक सिनेमा (नियमन) नियमों के तहत टिकट मूल्य निर्धारित किया, जो कि 1964 के नियमों के खिलाफ है।
सिनेमा उद्योग की आपत्तियां
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, “टिकट की कीमत ₹200 निर्धारित की गई है, लेकिन इसका आधार क्या है? यदि ग्राहक अधिक मूल्य देने के इच्छुक हैं, तो सभी के लिए समान नियम लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल 2017 में भी ऐसी ही कीमत सीमा लागू की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने बाद में रद्द कर दिया था। वर्तमान संशोधन उसी अवैध नियम को पुनः लागू करने जैसा है।”
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल एस. इस्माइल जबीउल्ला ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और यह सरकार के संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कानून केवल तभी चुनौती के योग्य है जब वह विधायिका की शक्तियों से बाहर जाए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, संविधान के खिलाफ हो या स्वाभाविक रूप से असंगत हो।
अंतरिम आदेश का प्रभाव
अंतरिम आदेश का प्रभाव
सरकार ने 13 सितंबर को संशोधित नियम लागू किए, जिनके अनुसार सामान्य सिनेमा टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 (करों को छोड़कर) निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य सिनेमाघरों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। इस नियम में विशेष छूट भी है। 75 सीट या उससे कम वाले प्रीमियम फॉर्मेट स्क्रीन को मूल्य सीमा का पालन नहीं करना होगा और वे अपनी कीमतें स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, फिलहाल ₹200 टिकट मूल्य सीमा लागू नहीं होगी। अंतिम निर्णय आने तक सिनेमाघरों को अपनी मूल्य नीति जारी रखने की अनुमति है।