कर्नाटक सरकार का नया निर्णय: कुत्ते के काटने से मौत पर 5 लाख रुपये का मुआवजा
कुत्ते के काटने से बढ़ती घटनाओं पर कर्नाटक सरकार का कदम
नई दिल्ली - कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली बढ़ती दुर्घटनाओं और मौतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सरकार ने गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया है। यदि कुत्ते ने त्वचा में छेद किया हो, गहरी चोट लगी हो, या एक साथ कई जगह काट लिया हो, तो पीड़ित को कुल 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 3500 रुपये सीधे पीड़ित को मिलेंगे और 1500 रुपये इलाज के लिए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को जाएंगे।
पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक समाचार पत्र के हवाले से बताया कि इस वर्ष अब तक तमिलनाडु में कुत्तों द्वारा काटने के लगभग 5.25 लाख मामले सामने आए हैं, जिसमें रेबीज से 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'कुत्तों से प्रेम करने वालों की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन डरावने आंकड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए।'
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से सभी आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन स्थानों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस नहीं छोड़ा जाएगा। यह संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि कुत्तों को पकड़कर नामित कुत्ता आश्रय गृह में भेजा जाए।
