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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छात्रा को दी अंतरिम जमानत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर मामले में गिरफ्तार छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी है। जमानत की शर्तों में देश छोड़ने पर रोक और 10,000 रुपए की राशि जमा करने का आदेश शामिल है। इसके साथ ही, पुलिस को उनकी सुरक्षा से संबंधित याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और जमानत की शर्तें।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छात्रा को दी अंतरिम जमानत

अंतरिम जमानत का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत प्रदान की है। पनोली को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। जमानत के तहत, उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोका गया है। इसके अलावा, उन्हें 10,000 रुपए की राशि जमा करने का भी आदेश दिया गया है.


पुलिस को निर्देश

उच्च न्यायालय ने कोलकाता पुलिस को पनोली द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है, जिसे उन्होंने गिरफ्तारी से पहले प्रस्तुत किया था.