केंद्र सरकार का GST दरों में बदलाव का प्रस्ताव: 5% और 18% की नई स्लैब

GST नई स्लैब का प्रस्ताव
GST नई स्लैब प्रस्ताव: केंद्र सरकार ने GST दरों में संशोधन का एक नया प्रस्ताव पेश किया है। सूत्रों के अनुसार, 12 प्रतिशत की स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की स्लैब को 18 प्रतिशत करने की योजना है। इसके साथ ही, लग्जरी सामान और शराब-तंबाकू पर 40 प्रतिशत विशेष कर लगाने का भी सुझाव दिया गया है। यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
GOM और राज्य सरकारों को भेजा गया प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने GST के नए ढांचे पर एक प्रस्ताव मंत्रियों के समूह (GOM) और राज्य सरकारों को भेजा है। इसमें 5% और 18% की दो नई GST स्लैब का सुझाव दिया गया है, जबकि 12% और 28% की स्लैब को समाप्त करने का प्रस्ताव है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो 12% स्लैब में आने वाली लगभग 99% वस्तुएं 5% GST के दायरे में आ जाएंगी, जबकि 28% स्लैब में आने वाली वस्तुएं 18% GST के अंतर्गत आएंगी।
GST क्या है और इसकी स्लैब्स
GST, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक कर है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो विभिन्न पुराने करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को एक ही टैक्स में समाहित करता है। इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और देशभर में समान टैक्स लागू करना है।
GST के तहत विभिन्न स्लैब्स
GST के अंतर्गत चार प्रकार के टैक्स होते हैं: CGST (केंद्र सरकार द्वारा), SGST (राज्य सरकार द्वारा), IGST (अंतर-राज्यीय लेन-देन पर) और UTGST (केंद्र शासित प्रदेशों में)। GST की दरें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, 0% GST आवश्यक वस्तुओं पर, 5% GST बुनियादी जरूरतों पर, 12% GST प्रोसेस्ड फूड पर, 18% GST इलेक्ट्रॉनिक्स पर और 28% GST लग्जरी सामान पर लागू होता है।