केंद्र सरकार का नया विधेयक: अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के नियम
केंद्र सरकार का नया कदम
केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संशय को समाप्त करने के लिए एक नया विधेयक लाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में 23 मार्च को पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के नियम स्थापित किए जाएंगे। पहले, केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेशों के तहत राज्यों से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है.
विधेयक की मुख्य बातें
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के आधे अधिकारी आईपीएस होंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के 67 प्रतिशत यानी दो तिहाई अधिकारी भी आईपीएस होंगे, और डीजी स्तर के सभी अधिकारी आईपीएस होंगे। इसका अर्थ यह है कि अर्धसैनिक बलों के अपने कैडर से कोई भी अधिकारी डीजी के पद पर नहीं पहुंच सकेगा। इस निर्णय के कारण अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारियों ने सरकार की इस पहल का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक पुराने आदेश को बदलने से मना कर दिया था, जिससे सरकार को झटका लगा था। इसी कारण सरकार ने विधेयक लाकर कानून बनाने का निर्णय लिया है.
