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केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक

केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शालीनता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
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केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक

सरकार का सख्त कदम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अधिकारियों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मूडएक्सवीआइपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू नामक प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।


कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और संबंधित अश्लीलता-रोधी प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं।


सार्वजनिक शालीनता और राष्ट्रीय हित

मंत्रालय के अनुसार, ये नियम सार्वजनिक शालीनता बनाए रखने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।