केंद्र सरकार ने कैब सेवाओं के लिए नए नियम लागू किए
नई दिल्ली में कैब नियमों में बदलाव
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कैब सेवाओं से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा 15 दिसंबर, 2025 को धारा 14 और 15 में संशोधन की घोषणा की गई है। ये नए नियम ओला, उबर और अन्य डिजिटल कैब एग्रीगेटर प्लेटफार्मों पर लागू होंगे, जिनका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना है। इस दिशा-निर्देश के माध्यम से यात्रियों के लिए यात्रा करना और भी सरल और सुविधाजनक होगा।
ड्राइवर को टिप देने की नई व्यवस्था
अब राइड के बाद ड्राइवर को दे सकेंगे टिप
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्री अब अपनी इच्छा से कैब ड्राइवर को टिप दे सकेंगे, लेकिन यह सुविधा केवल यात्रा समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होगी। बुकिंग के समय या यात्रा के दौरान टिप देने का विकल्प नहीं होगा, ताकि यात्रियों पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े।
दिशानिर्देशों की मुख्य बातें
जानिए क्या है दिशानिर्देशों में
- टिप की पूरी राशि सीधे ड्राइवर को मिलेगी।
- कैब कंपनी इसमें से कोई कमीशन नहीं काट सकेगी।
- टिप देने की प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन नहीं करेगी।
समान लिंग के ड्राइवर का विकल्प
समान लिंग के ड्राइवर चुनने का विकल्प उपलब्ध
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नए दिशानिर्देश में एक और महत्वपूर्ण सुविधा जोड़ी गई है। अब यात्री समान लिंग के ड्राइवर का चयन कर सकते हैं। विशेष रूप से महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान अधिक सुरक्षा और सहजता महसूस होगी।
किराए की सीमाएं
किराए को लेकर तय की गई सीमा
सरकार ने 1 जुलाई को अधिसूचित व्यापक मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत किराए को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किराया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बेस फेयर से 50 प्रतिशत तक कम हो सकता है। व्यस्त समय में सर्ज प्राइसिंग अधिकतम मूल किराए के दो गुना तक सीमित रहेगी।
रूट और सुरक्षा पर निगरानी
रूट और सुरक्षा पर कड़ी निगरानी
ड्राइवरों के लिए ऐप में दिखाए गए नेविगेशन रूट का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि ड्राइवर रास्ते से भटकता है, तो एग्रीगेटर के कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिल जाएगी। इसके बाद कंट्रोल रूम को तुरंत ड्राइवर और यात्री दोनों से संपर्क करना होगा।
राइड रद्द करने पर जुर्माना
राइड रद्द करने पर जुर्माना
नए नियमों में राइड कैंसिल करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। बिना उचित कारण राइड रद्द करने वाले ड्राइवर से किराए का 10 प्रतिशत (अधिकतम 100 रुपये) जुर्माना लिया जा सकता है। इसी तरह, बिना उचित कारण बुकिंग रद्द करने वाले यात्रियों से भी यही शुल्क लिया जाएगा। यह राशि ड्राइवर और एग्रीगेटर कंपनी के बीच बांटी जाएगी।
लाइसेंस निलंबन का अधिकार
लाइसेंस निलंबन का अधिकार
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि जांच में गंभीर उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित प्राधिकरण शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर, लिखित कारण दर्ज करते हुए, कैब एग्रीगेटर का लाइसेंस निलंबित कर सकता है।
