केंद्र सरकार ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियमों में किया बदलाव
केंद्र सरकार ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, यदि आप ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% राशि काटी जाएगी, जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% कटौती होगी। इसके अलावा, ऑफलाइन टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। जानें सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख में।
| Mar 24, 2026, 13:09 IST
नई नियमावली की जानकारी
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यदि आप ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, यदि आप 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत कटौती होगी। 72 घंटे से पहले कैंसिल करने पर पुराने नियमों के अनुसार सामान्य रिफंड प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, अब ऑफलाइन टिकट को किसी भी स्थान से कैंसिल किया जा सकता है, जबकि पहले यह सुविधा केवल टर्मिनेट स्टेशन पर उपलब्ध थी। इसके साथ ही, आप अपनी यात्रा की जानकारी को ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपडेट कर सकते हैं। ये सभी परिवर्तन 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे।
