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केंद्र सरकार ने निमेसुलाइड दवा पर लगाया प्रतिबंध, 100mg से अधिक की बिक्री पर रोक

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निमेसुलाइड नामक दर्द निवारक दवा के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, 100 मिलीग्राम से अधिक की मात्रा वाले सभी ओरल फॉर्मूलेशन की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि उच्च मात्रा के सेवन से गंभीर दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ सकता है। जानें इस फैसले के पीछे के कारण और इसके प्रभाव।
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केंद्र सरकार ने निमेसुलाइड दवा पर लगाया प्रतिबंध, 100mg से अधिक की बिक्री पर रोक

केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली: स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निमेसुलाइड (Nimesulide) नामक दर्द निवारक दवा के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


सरकार के आदेशों के अनुसार, केवल निर्माण पर ही नहीं, बल्कि इस दवा की बिक्री पर भी नई सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सभी ओरल फॉर्मूलेशन (मुंह से ली जाने वाली दवाएं/गोलियां) जिनमें निमेसुलाइड की मात्रा 100 मिलीग्राम (100mg) से अधिक है, उनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।


यह निर्णय मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि उच्च मात्रा के सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है। निमेसुलाइड का उपयोग आमतौर पर तेज दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए किया जाता है।