केंद्र सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी की घोषणा की

कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी नीति
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल हेतु 30 दिन की छुट्टी की सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत यह छुट्टी व्यक्तिगत कारणों के लिए उपलब्ध है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।
छुट्टी के नियम और प्रावधान
जितेंद्र सिंह ने अपने लिखित उत्तर में कहा, "केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी दी जाती है। इन छुट्टियों का उपयोग किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए किया जा सकता है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।" यह प्रावधान कर्मचारियों को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करेगा।
कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए लाभ
यह नीति केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल आज के समय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, और इस प्रावधान से कर्मचारियों को उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।