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केरल में भाजपा नेता की हत्या के मामले में 6 दोषियों को मौत की सजा

केरल में भाजपा नेता वेंकटेश कुरुबारा की हत्या के मामले में न्यायालय ने 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले साल की एक गंभीर घटना से जुड़ा है, जब बदमाशों ने कुरुबारा पर जानलेवा हमला किया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायालय के फैसले के पीछे की कहानी।
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केरल में भाजपा नेता की हत्या के मामले में 6 दोषियों को मौत की सजा

भाजपा नेता वेंकटेश कुरुबारा की हत्या का मामला

तिरुवनंतपुरम: केरल में भाजपा नेता वेंकटेश कुरुबारा की हत्या के मामले में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने रवि, विजय उर्फ मैलारी, धनराज, भीमा उर्फ भरत, सलीम और गंगाधर गवली को सजा सुनाई।


कोप्पल के एसपी राम एल. अरसिद्धि ने जानकारी दी कि इस मामले में 8 अक्टूबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दो महीने के भीतर 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।


8 अक्टूबर की रात, कार में सवार बदमाशों ने भाजपा युवा मोर्चा के गंगावती नगर इकाई के प्रमुख कुरुबारा की बाइक को टक्कर मारी, जिससे वे गिर पड़े। इसके बाद उन पर धारदार हथियारों और लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिससे उनकी हत्या कर दी गई। एसपी ने बताया कि अधिकांश दोषियों के खिलाफ पहले से ही कई अन्य मामले दर्ज हैं।