कैंसर सहित 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी समाप्त, केंद्रीय मंत्री का बड़ा निर्णय

जीएसटी परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक में कैंसर जैसी 33 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से मुक्त करने का ऐलान किया है। अब इन दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 12% जीएसटी के दायरे में आती थीं।
5% जीएसटी वाले उत्पादों में बदलाव
निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कैंसर सहित 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी मुक्त किया गया है। इसके अलावा, अन्य 3 दवाओं पर 5% जीएसटी को भी समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है।
जीएसटी से मुक्त दवाओं की सूची
जीवन रक्षक दवाओं में ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिजुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डारातुमुमैब, टेकलिस्टामैब, और अन्य शामिल हैं। अब इन दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी।