कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्या मामले में तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा
उत्तराखंड के कोटद्वार में अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब अंकिता, जो एक रिसॉर्ट में काम करती थीं, अचानक लापता हो गईं। उनके परिवार और स्थानीय लोगों ने उनकी खोज की, जिसके बाद उनकी हत्या का पता चला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और विशेष जांच दल ने चार्जशीट पेश की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के बारे में।
May 30, 2025, 13:58 IST
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कोटद्वार कोर्ट का फैसला
उत्तराखंड के कोटद्वार में अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को इस गंभीर अपराध का दोषी पाया गया है।घटना का संक्षिप्त विवरण: अंकिता भंडारी, जो एक रिसॉर्ट में कार्यरत थीं, पिछले वर्ष अचानक लापता हो गई थीं। उनके परिवार और स्थानीय निवासियों ने उनकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद यह पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और विशेष जांच दल (SIT) ने 500 पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की।
कोर्ट का निर्णय: मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने त्वरित सुनवाई की और तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।