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कोलकाता में जिंदा जलाए गए महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता के मैदान क्षेत्र में एक महिला को जिंदा जलाने की घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी सिद्धार्थ चारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी के लिए दबाव डाला था। पुलिस ने मामले को हत्या में बदलने की तैयारी की है। जानें इस दर्दनाक घटना के बारे में और अधिक जानकारी।
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कोलकाता में जिंदा जलाए गए महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता में हुई दर्दनाक घटना


कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मैदान क्षेत्र में एक महिला को जिंदा जलाने की घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। 30 वर्षीय महिला पर ईडन गार्डन्स के निकट केरोसिन डालकर आग लगाई गई थी। गंभीर रूप से झुलसी महिला का इलाज SSKM अस्पताल में चल रहा था, जहां उसने अंतिम सांस ली।


घटना का विवरण

यह घटना 3 अप्रैल को शाम लगभग 4:00 बजे गंगा सागर मैदान के पास हुई। आरोपी की पहचान सिद्धार्थ चारीवाल के रूप में हुई है, जिसने पीड़िता को सुनसान स्थान पर बुलाया था। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई, जो इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने महिला पर केरोसिन डालकर आग लगा दी।


मृतका की मां का बयान

मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी को एक इंटरव्यू के बहाने गंगा सागर मैदान बुलाया गया था। जब उन्होंने शाम 4:00 बजे अपनी बेटी को फोन किया, तो एक पुलिस अधिकारी ने फोन उठाया और उन्हें घटना की जानकारी दी। इस भयानक हमले में उनकी बेटी का शरीर 90 प्रतिशत जल गया था। अपनी मौत से पहले, महिला ने सिद्धार्थ को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने उस पर केरोसिन डालकर आग लगाई थी।


हत्या का कारण

मृतका की मां का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। पीड़िता ने अपने अंतिम शब्दों में बताया कि उसने शादी का प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों से थे। उसने कहा, 'तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।' आरोपी ने उसे नौकरी का लालच भी दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया।


पुलिस की कार्रवाई

इन बयानों के आधार पर पुलिस ने सिद्धार्थ चारीवाल को बेलीघाटा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को उन्हें बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अरूप चक्रवर्ती ने बताया कि यह मामला शुरू में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया था।


महिला की मृत्यु के बाद, जैसे ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, इस मामले को धारा 103 यानी हत्या के तहत दर्ज किया जाएगा।