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खडूर साहिब विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा

खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उस्मा मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कुल 10 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें 7 को 4 साल की कैद और 3 को एक साल की सजा दी गई। पीड़ित महिला हरबिंदर कौर ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया, जबकि विधायक की वकील ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत का फैसला

खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उस्मा मामले में तरनतारन की अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 10 लोगों को सजा दी गई है, जिनमें से 7 को 4 साल की कैद और जुर्माना लगाया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई गई है। 10 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें छह पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला हरबिंदर कौर और विधायक के समर्थक अदालत में मौजूद थे।


इस मामले में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एक आरोपी पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने मनजिंदर सिंह लालपुरा और अन्य को एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया।


हरबिंदर कौर, जो इस मामले की पीड़िता हैं, ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि उन्हें 12 साल बाद न्याय मिला है। उन्होंने अपने परिवार का भी धन्यवाद किया, जो इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा रहा।


वहीं, विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की वकील नवजोत कौर चब्बा ने कहा कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगी और सजा के खिलाफ रोक लगाने की याचिका दायर करेंगी।