गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

विशेष न्यायालय का फैसला
गाजियाबाद समाचार: गाजियाबाद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 6 साल बाद आया है।
घटना का विवरण
20 साल की कठोर सजा
जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में मार्च 2019 में एक बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी चार साल की बच्ची खेलते समय राहुल नामक युवक द्वारा बहलाकर ले जाई गई थी। आरोप है कि राहुल ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मई 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
जुर्माना और अतिरिक्त सजा
जुर्माना ना जमा करने पर अतिरिक्त जेल
विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए और उसके पिता के भी बयान दर्ज हुए। न्यायालय ने आरोपी राहुल को 376 एबी के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की सश्रम जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे चार महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।